ई-ऑक्शन के बाद अधिशेष मकान बिकेंगे सीलबंद नीलामी से
जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल ई-ऑक्शन की भारी सफलता के बाद आमजन की सुविधा के लिए अब पूरे प्रदेश में एक साथ हर बुधवार को राज्य के समस्त मंडल कार्यालयों पर आवास और फ्लेट्स की सीलबंद नीलामी करेगा। इस कार्यक्रम को मंडल ने 'बुधवार नीलामी उत्सव' का नाम दिया है। इस नीलामी में भी मकानों एवं फ्लेट्स पर 50 प्रतिशत तक की भारी छूट प्रदान की जाएगी। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि नीलामी उत्सव की प्रक्रिया आगामी 2 दिसम्बर से मंडल के समस्त कार्यालयों पर शुरू कर दी जाएगी और पहला बुधवार नीलामी उत्सव 4 दिसम्बर को आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि नीलामी के लिए उपलब्ध आवासों की सूची हर शुक्रवार को अपडेट की जाएगी। यह सूची मंडल की वेबसाइट तथा मंडल के समस्त कार्यालयों पर चस्पा की जाएगी। अरोड़ा ने बताया कि बोलीदाता निर्धारित आवेदन पत्र को मंडल कार्यालयों के साथ मंडल की वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकेंगे। बोलीदाता आवेदन पत्र को सम्पत्ति के निर्धारित आरक्षित दर का 5 प्रतिशत अमानत राशि के बैंक डाफ्ट या बैंकर्स चैक के साथ जमा करा सकते हैं। अमानत राशि के अभाव में बोली निविदा अस्वीकार की जाएगी। बोलीदाता प्रत्येक सोमवार एवं मंगलवार को सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक तथा बुधवार को सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक सम्बंधित कार्यालय में सीलबंद प्रस्ताव दे सकेंगे।
अरोड़ा ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया मंडल द्वारा निर्धारित समिति के समक्ष सोमवार को सुबह 10 बजे से प्रारम्भ होकर बुधवार शाम 4 बजे तक चलेगी। सभी प्राप्त प्रस्तावों को बुधवार सायं 4 बजकर 30 मिनिट पर उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जाएगा। बुधवार को राजकीय अवकाश होेने की स्थिति में अगले कार्यदिवस को सायं 4 बजे तक सीलबंद निविदा प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें 4 बजकर 30 मिनिट पर समिति के समक्ष खोला जाएगा। अगर किसी बोलीदाता ने मंडल द्वारा छूट के बाद निर्धारित की गई सम्पत्ति के न्यूनतम आरिक्षत दर से कम का प्रस्ताव नीलामी में दिया, तो प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उच्चतम बोलीदाता को सम्पत्ति के विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पहले जमा कराई गई राशि को समयोजित करते हुए आगामी 3 दिवसों में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अंतिम दिन राजकीय अवकाश हो, तो उसके आगामी कार्यदिवस तक राशि जमा कराई जा सकती है। यह राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर दी जाएगी। नीलामी से सम्बंधित समस्त राशि नकद प्राप्त न की जाकर पे-ऑर्डर या डिमांड डाफ्ट के जरिए प्राप्त की जाएगी।
अरोड़ा ने बताया कि नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि स्वच्छ और प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय बोली को स्थगित या निरस्त कर सकेगी। उन्होंने बताया कि सीलबंद नीलामी के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जाएगी एवं समिति द्वारा उसे स्वीकृत किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सीलबंद निविदाओं में अधिकतम निविदा दर के रूप में एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में समिति द्वारा मौके पर उपस्थित निविदाताओं की उपस्थिति में ऎसे प्रस्तावों के सम्बंध में लॉटरी या पर्ची निकाल कर सफल बोलीदाता का चयन किया जाएगा। अरोड़ा ने बताया कि एक बोलीदाता एक से अधिक नीलामी में भी भाग ले सकेगा। एक से अधिक आवासों और फ्लेट्स के क्रय करने के लिए सीलबंद प्रस्ताव दे सकेगा। एक ही परिवार के सदस्य चाहे पति-पत्नी ही क्यों न हो, नीलामी में एक ही समय में भाग ले सकते हैं तथा नीलामी में सम्पत्ति क्रय कर सकते हैं।