नई दिल्ली। देशभर में जारी लॉकडाउन को केंद्र सरकार ने 3 मई के बाद दो हफ्ते के लिए और बढ़ाने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने से पहले ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों को कई तरह की रियायतें भी मिलेंगी। देश के 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है। लॉकडाउन-3 में विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लए गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों के आधार पर किया गया है।
ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। वहीं, ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ग्रीन जोन्स में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। पहले यह मियाद 28 दिनों की थी जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी है।